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Pan Card Link: अगर कराने जा रहे हैं पैन को आधार से लिंक, तो जानें कितने जुर्माने के साथ कब तक करा सकते हैं

Mon, 04 Apr 2022 03:45 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जुर्माने के साथ कब तक लिंक करा सकते हैं - फोटो : istock
पैन कार्ड लगभग हर किसी के पास होता है, क्योंकि ये बेहद ही जरूरत वाला दस्तावेज है। दरअसल, पैन कार्ड कई कामों के लिए जरूरी है। बैंक में खाता खुलवाना हो, पीएफ खाते के लिए, क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, लोन लेने के लिए, वित्तीय लेन देन करने के लिए आदि। ऐसे में समझा जा सकता है कि पैन कार्ड का पास में होना कितना जरूरी है। ठीक इसी तरह आधार कार्ड भी एक जरूरी दस्तावेज है। वहीं, अब इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना भी अनिवार्य है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। लेकिन अगर आप चाहें तो अब भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। बस इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आप कितने जुर्माने के साथ कब तक अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जुर्माने के साथ कब तक लिंक करा सकते हैं - फोटो : istock
पहले 500 रुपये जुर्माना
  • अगर आपने 31 मार्च 2022 (बिना जुर्माने के आखिरी तारीख) तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो आप अप्रैल से लेकर 30 जून 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार से  लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको 500 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। मतलब अब फ्री में आप लिंक करने की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं।
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जुर्माने के साथ कब तक लिंक करा सकते हैं - फोटो : istock
इसके बाद 1 हजार रुपये जुर्माना
  • अगर आप किसी कारण से 30 जून 2022 तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाएं हैं, तो आपके पास एक और मौका है। दरअसल, आप 30 जून के बाद 31 मार्च 2023 तक इसे लिंक करा सकते हैं, जिसके लिए आप 1 हजार रुपये जुर्माना दे सकते हैं।

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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जुर्माने के साथ कब तक लिंक करा सकते हैं - फोटो : amar ujala
नहीं कराया तो क्या नुकसान होंगे?
  • अगर आप अपने पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक भी आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाते हैं, तो आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है
  • पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
  • निष्क्रिय पैन से टीडीएस या टीसीएस पर ज्यादा पैसा कटेगा
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जुर्माने के साथ कब तक लिंक करा सकते हैं - फोटो : istock
  • 50 हजार रुपये से ज्यादा की एफडी नहीं करा पाएंगे
  • बैंक से लेन देन करने में दिक्कतें होंगी
  • लोन नहीं ले पाएं और डेबिड या क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पाएंगे।
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जुर्माने के साथ कब तक लिंक करा सकते हैं - फोटो : istock
ये रहा लिंक कराने का तरीका:-
  • ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं
  • फिर 'सर्विस' वाले विकल्प को चुनें
  • अब यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉगिन करें
  • इसके बाद नॉमिनेशन विकल्प पर जाएं और आधार नंबर, नाम, पता और जन्मतिथि दर्ज करें
  • आखिर में 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' क्लिक करते ही ये लिंक हो जाएगा।
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