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UPI: यूपीआई से गलत खाते में पैसे हो गए हैं ट्रांसफर, तो जानें रिफंड पाने का क्या है तरीका

Mon, 28 Nov 2022 02:15 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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UPI - फोटो : istock
यूपीआई आने के बाद देश के भीतर डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई है। इसने देश को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आज बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से लेकर छोटे दुकानदार भी यूपीआई की सेवाओं का उपयोग कर कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को एक लोकतांत्रिक स्वरूप देने का काम किया है। आज देश में बड़े पैमाने पर लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि यूपीआई के जरिए मनी ट्रांसफर करते समय गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे में कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपने भी जल्दबाजी में अपने पैसों को यूपीआई के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। इसी कड़ी में आज हम आपको उस तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप रिफंड पा सकते हैं। आइए जानते हैं - 
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UPI - फोटो : Istock
अगर आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि किसी एप से गलत व्यक्ति के खाते में यूपीआई के जरिेए पैसों को भेजा है। इस स्थिति में सबसे पहले आपको एप के कस्टमर सर्विस में अपनी शिकायत को दर्ज कराना है। 
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UPI - फोटो : istock
आप अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। यहां आपकी मदद की जाएगी और पैसे को कैसे दोबारा वापस पाया जा सकता है। उस प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। 

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UPI - फोटो : istock
रिजर्व बैंक ने इसको लेकर एक खास गाइडलाइन जारी कर रखी है। उसके मुताबिक गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर आप उसकी शिकायत इस वेबसाइट पर विजिट bankingombudsman.rbi.org.in करके दर्ज करा सकते हैं। यहां आपको अपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालना है। इसके अलावा आपको बैंक को इस ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारी भी देनी है।
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UPI - फोटो : istock
वहीं जिस व्यक्ति के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं और वह उसे देने से मना कर रहा है। इस स्थिति में आप उसकी शिकायत NPCI की वेबसाइट पर विजिट करके दर्ज कर सकते हैं।
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