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तुरंत होगी सुनवाई: पीएम आवास योजना से जुड़ी कोई भी है शिकायत, तो यहां कर सकते हैं संपर्क

Wed, 20 Sep 2023 06:04 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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पीएम आवास योजना के लाभार्थी कहां शिकायत कर सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala
PM Awas Yojana: केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, ये दोनों ही ऐसी कई योजनाओं का संचलान कर रहे हैं जो लाभकरी और कल्याणकारी है। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस योजना का उद्धेश्य हर गरीब को घर बनाने में मदद करना है। साल 2015 में शुरू हुई इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। वहीं, दूसरी तरफ कई लोगों की योजना को लेकर कई दिक्कतें होती हैं या उनके मन में शिकायतें होती हैं। पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कहां संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आप कहां शिकायत कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम आवास योजना के लाभार्थी कहां शिकायत कर सकते हैं? - फोटो : istock
शिकायत के लिए यहां कर सकते हैं संपर्क:-
  • अगर आप भी इस प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हैं और आपको इस योजना को लेकर कोई शिकायत है, तो आप ये कर सकते हैं और इसके लिए व्यवस्था की गई है। आप अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत कर सकते हैं। यहां से आपको समस्या का समाधान दिया जाता है।
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पीएम आवास योजना के लाभार्थी कहां शिकायत कर सकते हैं? - फोटो : istock
  • अगर आप इन स्तर पर शिकायत करते हैं, तो आपको यहां से उचित समाधान मिलता है। हर स्तर पर शिकायत मिलने की तिथि से 45 दिनों की अवधि में शिकायत के निपटान का प्रावधान है।

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पीएम आवास योजना के लाभार्थी कहां शिकायत कर सकते हैं? - फोटो : pixabay
यहां भी कर सकते हैं शिकायत
  • अगर आपकी शिकायत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर नहीं सुनी जा रही या यहां से उचित समाधान नहीं मिलता है या आपको अधिक जानकारी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्थानीय आवास सहायक या प्रखंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हो।
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पीएम आवास योजना के लाभार्थी कहां शिकायत कर सकते हैं? - फोटो : istock
कौन ले सकता है लाभ?
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग
  • जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है
  • निम्न आय वर्ग के वो लोग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक है
  • मध्यम आय वर्ग के वो लोग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये तक है
  • ईडब्लूएस और एलआईजी वर्ग की महिलाएं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग।
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