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GST 2.0: खाने-पीने की चीजें आज से हो गई सस्ती, दुकानदार न करें रेट कम तो जानें कहां करें शिकायत

Mon, 22 Sep 2025 10:43 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

GST Reduce: आज यानी 22 सितंबर 2025 से जीएसटी के नए स्लैब कम हो गए हैं, जिनके अंतर्गत कई चीजें सस्ती हो गई हैं। ऐसे में अगर कोई दुकानदार रेट कम न करें, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।
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जीएसटी से जुड़ी शिकायत कहां करें? - फोटो : Amar Ujala
New GST Rates Complaint Of Shopkeeper: आज का दिन भारत के लोगों के लिए बेहद खास है क्योंकि एक तरफ तो आज से नवरात्रि शुरू हो गई हैं और दूसरी तरफ आज से देश भर में जीएसटी के नए स्लैब लागू हो गए हैं। सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करते हुए आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है। पिछले दिनों इस बात की घोषणा की गई थी कि अब जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, जो आज यानी 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो गई है।

ऐसे में रोजमर्रा और खाने-पीने की कई चीजों के दाम कम हुए हैं, क्योंकि इन पर जीएसटी घटा है। ऐसे में अगर आप भी किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन दुकानदार सामान पहले वाली कीमत पर ही दे रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में दुकानदार पर उचित कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए जानते हैं जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद भी अगर कोई दुकानदार अधिक पैसे मांगता है, तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं...
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जीएसटी से जुड़ी शिकायत कहां करें? (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI
पहले जान लेते हैं खाने-पीने की कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं:-

रोजमर्रा की चीजें
  • अगर बात उन खाने-पीने की चीजों की करें जिनको घटाए गए जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है, तो इसमें कई रोजमर्रा की चीजें हैं। इसमें बिस्किट, नमकीन, पैक्ड फूड, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड जैसी चीजें शामिल हैं।
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जीएसटी से जुड़ी शिकायत कहां करें? - फोटो : Adobe Stock
  • जहां पहले इन चीजों पर अधिक जीएसटी लगता था, तो वहीं अब इन्हें कम जीएसटी वाले स्लैब में शामिल किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे, पहले घी, चीज और बटर आदि पर 12% जीएसटी लगता था। पर अब इन चीजों को 12% के जीएसटी स्लैब से हटाकर 5% वाले जीएसटी स्लैब में शामिल किया है।

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जीएसटी से जुड़ी शिकायत कहां करें? - फोटो : Adobe Stock
होटल या रेस्टोरेंट में भी कम हुआ जीएसटी
  • अगर आप बाहर खाना खाते हैं या कभी-कभी बाहर खाना खाने जाते हैं। जैसे, किसी होटल या रेस्टोरेंट में तो जान लें कि यहां भी जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। जहां पहले रेस्तरां में खाने पर 12 से 18% तक जीएसटी लगा था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है और 5% वाले स्लैब में लाया गया है।
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जीएसटी से जुड़ी शिकायत कहां करें? - फोटो : Adobe Stock
दुकानदार कीमत न करे कम, तो यहां कर सकते हैं शिकायत
  • जैसा कि आज से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। ऐसे में अगर कोई दुकानदार खाने-पीने की चीजों पर (आपको ऊपर बताई गई चीजों पर) पुराने पुराने जीएसटी के हिसाब से पैसे वसूलता है, तो आप उसका बिल अपने पास संभालकर रख लें। इसके बाद आप नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी या कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 
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जीएसटी से जुड़ी शिकायत कहां करें? - फोटो : Adobe Stock
हेल्पलाइन नंबर भी है
  • आप चाहें तो दुकानदार की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर भी कर सकते हैं
  • आप एनसीएच की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक एप पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
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