ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए इस तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया। आईटीआर भरने के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। हालांकि, सात सितंबर तक दाखिल हुई रिटर्न्स की रफ्तार उम्मीद से काफी कम है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर उनकी सालाना आय टैक्स फ्री लिमिट से कम है तो आईटीआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में आपकी टैक्सेबल इनकम भले ही शून्य, लेकिन आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ऐसा न करने पर सिर्फ जुर्माना लग सकता है बल्कि आयकर विभाग नोटिस भी भेजा जा सकता है।
अगर आपने किसी भी बैंक के करंट अकाउंट में एक साल के अंदर एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा पैसा जमा किया है, तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। यह नियम कैश और डिजिटल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होता है। सरकार ऐसे बड़े लेनदेन पर नजर रखती है ताकि काले धन पर रोक लगाई सके।