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Pan-Aaadhar Link: पैन कार्ड को आधार से नहीं किया है लिंक, तो अटक सकता है आपका पैसा, जानें क्या-क्या हो सकते हैं नुकसान

Tue, 21 Dec 2021 01:26 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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पैन को आधार से लिंक करने का तरीका - फोटो : Twitter/@KanuDesai180
हमारे पास मौजूद ज्यादातर दस्तावेज हमारे लिए बेहद जरूरी होते हैं, और इन्हीं में से दो दस्तावेज हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड। वित्तीय लेनदेन हो, बैंक में खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो, पीएफ के लिए अप्लाई करना हो, सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना हो जैसे अन्य कई कामों में पैन और आधार कार्ड की जरूरत होती है। इन सबके बीच सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी अब आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 रखी गई है। ऐसे में अब इस समय सीमा के अंदर अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। लेकिन कई लोग अब भी इसे हल्के में ले रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको इसके कई नुकसान तक हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं...
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पैन को आधार से लिंक करने का तरीका - फोटो : Amar Ujala
पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है
  • दरअसल, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर आप तय समय सीमा के अंदर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
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पैन को आधार से लिंक करने का तरीका - फोटो : iStock
ट्रांजेक्शन रुक सकती है
  • वहीं, सेबी के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो ये काम करना बंद कर देगा, तो फिर आपके ट्रांजेक्शन भी रूक जाएंगे। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन या किसी अन्य तरह के कामों में करते हैं, तो आप पर जुर्माना तक लगाया जा सकता है।

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पैन को आधार से लिंक करने का तरीका - फोटो : iStock
इतना लग सकता है जुर्माना
  • पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के काम में भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके काम तो अटक ही जाएंगे, इसके अलावा आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
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पैन को आधार से लिंक करने का तरीका - फोटो : iStock
  • अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड से लेनदेन करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत आप पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और बैंक खाता खुलवाने के लिए इसका इस्तेमाल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
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