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Metro: मेट्रो में सफर करते समय अगर किसी यात्री के साथ हो जाए दुर्घटना तो कितना मिलता है मुआवजा? जानिए नियम

Tue, 06 Feb 2024 12:40 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Delhi Metro Compensation Rule For Accident - फोटो : Istock
मेट्रो ट्रेनें आज के समय दिल्ली जैसे शहरों की लाइफ लाइन बन चुकी हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग मेट्रो ट्रेनों में सफर करते हैं। मेट्रो ट्रेनें आधुनिक तकनीकों से लैस होने के साथ काफी सुविधाजनक होती हैं। इसमें एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी कैमरा आदि कई तरह की सुविधाएं यात्रियों को मिलती हैं। सफर करने के लिए मेट्रो ट्रेनें काफी किफायती होती हैं। ये ट्रेनें निर्धारित समय पर चलती हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर सफर करते हैं। वहीं क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि मेट्रो ट्रेन में सफर करते समय अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। ऐसे में क्या उस पर मुआवजा मिलता है। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। 
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Delhi Metro Compensation Rule For Accident - फोटो : Istock
अक्सर देखने को मिलता है कि मेट्रो स्टेशनों पर अनहोनी हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा होने पर डीएमआरसी आपको मुआवजा देता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस नियम के बारे में विस्तार से -  
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Delhi Metro Compensation Rule For Accident - फोटो : Istock
दिल्ली मेट्रो अधिनियम, 2002 की धारा 57 में इसका उल्लेख किया गया है। इस नियम के अंतर्गत अगर मेट्रो में सफर करते समय किसी की मृत्यु हो जाती है या उसे शारीरिक चोट लगती है। इस स्थिति में मेट्रो रेलवे प्रशासन मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। 

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Delhi Metro Compensation Rule For Accident - फोटो : Istock
हालांकि, मुआवजे के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जिसे कोई चोट लगी हो या उसको किसी प्रकार की हानि हुई है। दिल्ली मेट्रो में मुआवजे के नियम के अंतर्गत मेट्रो स्टेशन पर अगर मेट्रो की वजह से किसी भी तरह का हादसा होता है। 
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Delhi Metro Compensation Rule For Accident - फोटो : Istock
इस स्थिति में 50 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त मुआवजे को लेकर जो फैसला होगा उसका निर्णय मेट्रो कमेटी लेगी।

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