बीजली से चलने वाली गाड़ी
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इलेक्ट्रिक कार और ड्राइविंग लाइसेंस का नियम-
यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय मोटर वाहन कानून के तहत, इलेक्ट्रिक कार को भी एक 'मोटर वाहन' के रूप में ही गिना जाता है। कार चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से, CNG से या बिजली से, सार्वजनिक सड़क पर उसे चलाने के लिए वैध 'लाइट मोटर व्हीकल' (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिक होने से उसकी कैटेगरी या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं बदलती है।