किराए का घर है तो मालिक की मनमानी नहीं चलेगी
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कब कर सकता है मकान मालिक कमरे में प्रवेश?
मॉडल टेनेंसी एक्ट के मुताबिक, मकान मालिक या प्रॉपर्टी मैनेजर को किराएदार को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देनी चाहिए। इस सूचना में प्रवेश की तारीख, समय और वजह बताना जरूरी है। प्रवेश मरम्मत, जरूरी जांच या किराया समझौते में तय किसी उचित कारण से किया जा सकता है।