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Aadhaar Card Rules: आधार कार्ड के साथ भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकती है जेल और लगेगा भारी जुर्माना

Mon, 14 Feb 2022 02:25 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Aadhaar Card - फोटो : i stock
आज लगभग हम सभी लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इसकी खास जरूरत हम लोगों को होती है। इसका इस्तेमाल आईडी वेरिफिकेशन के अलावा कई दूसरी जगहों पर भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में आधार कार्ड का उपयोग गैर कानूनी ढंग से भी किया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने निकलकर आए हैं, जहां पर आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। इसी को देखते हुए आधार कार्ड को लेकर यूआईडीएआई ने कई नियमों को जारी कर रखा है। यूआईडीएआई ने इन नियमों को आधार को सिक्योर करने के लिए बनाया है। अगर आप आधार कार्ड से जुड़े इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको 1 करोड़ का जुर्माना लगने के साथ जेल भी हो सकती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से -

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Aadhaar Card - फोटो : i stock
यूनीक आईडी के लिए आधार कार्ड आपका बायोमैट्रिक डाटा जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन को लेता है। अगर हैकर्स द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है, तो उसको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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Aadhaar Card - फोटो : i stock
साल 2021 में यूआईडीएआई ने इसको लेकर एक खास नियम पेश किया था। इसके अंतर्गत अगर यूआईडीएआई किसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस या उसके निर्देशों वा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाता है, तो दोषी को जेल या उस पर जुर्माना लग सकता है।

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Aadhaar Card - फोटो : i stock
इस तरह के मामलों को निपटाने का काम यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर करेगा। अगर कोई संस्था इस तरह के मामलों में दोषी पाई जाती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। यूआईडीएआई नियमों को अधिनियमित करने वाले कानून को साल 2019 में पारित किया गया था। वहीं आधार इकोसिस्टम में गलत संस्थाओं के विरुद्ध एनफोर्समेंट एक्शन के लिए भी नए चैप्टर को जोड़ा गया है। इन प्रावधानों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नियमों का पालन न करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
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Aadhaar Card - फोटो : Istock
आधार कार्ड धारक के डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ करने या धारक की पहचान को चुराना एक अपराध है। ऐसा करने पर 3 साल की कैद और भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
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