500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदलने में हो रहे खेल को खत्म करने के लिए बैंकों ने बड़ा बदलाव किया है। अब हर रोज 4500 रुपये नहीं बदल सकेंगे।
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अब एक आईडी पर पंद्रह दिन में एक ही बार 4500 रुपये तक के 500 व 1000 के पुराने नोट बदले जा सकेंगे।
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बैंकों ने यह कवायद एक आईडी प्रूफ पर एक ही दिन में विभिन्न बैंकों की शाखाओं में पुराने नोट बदलने के मामले सामने आने के बाद शुरू की है।
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अमर उजाला ने नोट बदलने के इस खेल का खुलासा कर आरबीआई की गाइड लाइन में छेद सामने लाए थे। इसके बाद बैंकों ने भी आरबीआई को इसके बारे में जानकारी दी थी। कमी सामने आते ही अब सभी बैंकों का डेटा आपस में शेयर हो रहा है, जिसके चलते एक आईडी का दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा।
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दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की शुरुआती गाइडलाइन के मुताबिक एक दिन में आईडी एड्रेस प्रूफ दिखाकर 4,000 रुपये तक के पुराने नोट बदलवाए जा सकते थे। अब इस सीमा को 4500 रुपये कर दिया गया है। लेकिन आईडी का उपयोग एक बार ही हो सकेगा, इसे स्पष्ट नहीं किया गया था।
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इसके चलते कालाधन रखने वालों ने पहले ही दिन लाखों रुपये का कालाधन सफेद कर लिया। अमर उजाला ने भी इसी कमी को उजागर करते हुए कालाधन सफेद करने के खेल का खुलासा किया था। इसके बाद बैंक के अफसरों ने भी आरबीआई और अपने बैंक मुख्यालयों को इस पर निर्देश स्पष्ट करने को कहा था।
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पहले दिन जो भी डाटा दर्ज हो रहा था, वह उसी बैंक के सर्वर में रहता था। एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने बताया कि अब सभी बैंकों के डाटा इंटरलिंक हो चुके हैं। ऐसे में जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी एक आईडी का इस्तेमाल कर रुपये बदलता है, वैसे ही वो जानकारी सभी बैंकों के साथ साझा हो जाएगी। इससे अगर वह व्यक्ति उसी आईडी का दूसरी बार इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा तो वह बैंकों को पता चल जाएगा।
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एक अन्य बैंक अधिकारी ने बताया कि पुराने नोट बदलने की व्यवस्था अस्थायी थी। इसे इसलिए शुरू किया गया था ताकि जिन लोगों को तुरंत कुछ रुपयों की जरूरत हो, उन्हें सहूलियत हो सके। चूंकि, अब बैंकों का डाटा लिंक है, ऐसे में एक आईडी का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है।
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हां, अलग आईडी का इस्तेमाल कर जरूर नोट बदले जा सकते हैं। लेकिन आरबीआई हर रोज इस प्रक्रिया का रिव्यू कर रही है। यही कारण है कि हर दिन कुछ न कुछ बदलाव सामने आ रहे हैं।
वर्तमान में नोट बदलने के लिए तय आईडी एड्रेस प्रूफ मान्य हैं। नोट बदलने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड या सरकारी विभाग द्वारा जारी आईडी कार्ड ही प्रयोग किए जा सकते हैं। बैंक अधिकारी ने बताया कि आईडी प्रूफ इसलिए तय किए गए हैं ताकि आईडी नंबर के जरिये गड़बड़ी होने पर पकड़ा जा सके।