हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने जहां अस्थाई कर्मचारियों को रेग्युलर करने का फैसला लिया है वहीं जनता को भी कई तोहफे दिए हैं। आइए जानते हैं किसे क्या मिला...
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कैबिनेट के फैसले: हजारों कर्मचारी होंगे रेग्युलर, जनता को भी तोहफे
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मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी प्रकार की समितियों के हजारों कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति एड्स कंट्रोल सोसायटी, रेडक्रास सोसायटी, कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसायटी और टीबी रोग नियंत्रण सोसायटी के उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत नियुक्त किया गया है।
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शुरू में वे तीन वर्ष तक रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबंध पर रहेंगे और आठ वर्षों के सेवाकाल के बाद उनका नियमितीकरण किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया
है कि हिमाचली बोनाफाइड उम्मीदवारों ने अगर संघ लोक सेवा आयोग की ओर से ली
गई सिविल सेवाएं प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आगामी कोचिंग के
लिए 30 हजार रुपये की सहायता एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इसके
लिए आय और जाति का कोई आधार नहीं होगा।
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मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 187 पद भरने को भी मंजूरी दी। प्रदेश के आठ जिलों में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के 88 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने बैठक में बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड में विभिन्न श्रेणियों के 48 पदों को भरने की मंजूरी दी। बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में बैंडमैन, गार्डमैन के 16 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
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बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे बीड़ी-सिगरेट-मंत्रिमंडल
ने प्रदेश में खुली सिगरेट व बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के
उद्देश्य से तंबाकू उत्पाद के परचून विक्रेताओं का पंजीकरण और तंबाकू
उत्पाद विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
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ग्राम सभा के लिए अब एक चौथाई उपस्थित जरूरी-पंचायतों में जल्द ही विकासात्मक योजनाओं के प्रस्ताव पारित होंगे। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज एक्ट संशोधित विधेयक- 1994 के खाके को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए विधानसभा सभा पटल में रखा जाएगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से पंचायतों में धड़ाधड़ विकास कार्य होंगे।
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पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि पहले ग्राम सभाओं
में प्रस्ताव पारित के लिए एक तिहाई कोरम होना अनिवार्य था अब इसे एक चौथाई
किया गया है। ग्राम सभाओं में 25 फीसदी कोरम पूरा होने के बाद ही प्रस्ताव
पारित होंगे।
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बीडीओ के आरएंडपी नियमों में बदलाव-प्रदेश
सरकार ने बीडीओ के आरएंडपी नियमों में संशोधन
किया है। अब विभागीय पदोन्नति से बीडीओ बनने के लिए कंडीशनल प्रमोशन
मिलेगी। अधिकारी सनातक होना अनिवार्य किया है। अगर अधिकारी के पास सनातक
डिग्री नहीं है तो वह पांच साल के भीतर सनातक की डिग्री प्राप्त करनी होगी।
न करने पर यह पदोन्नत रद्द मानी जाएगी।
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मंत्रिमंडल ने सीमित सीधी भर्ती के तहत लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट का एक और अवसर प्रदान करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा सोलन जिले के बद्दी में सरकारी भूमि को राज्य इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भूमि हस्तातंरित करने का फैसला लिया गया। इसे गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंटेलिजेंस ब्यूरो को हस्तांतरित किया जाएगा।
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फिर से
तय होगी अधिग्रहीत जमीन की मुआवजा राशि-बैठक में सरकार ने सड़क निर्माण के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण की मुआवजा
राशि को फिर से तय करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने राइट टू फेयर एंड
कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वीजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड
रिसेटेलमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 24(2) के तहत होने वाले मुआवजे को फिर से
तय करने की मंजूरी दी है।
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प्रदेश में ईको टूरिज्म पॉलिसी 2016 में
कुछ बदलाव करने पर भी कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी है। वित्त विभाग से
परामर्श के बाद अब तय हुआ है कि किसी भी प्रोजेक्ट के सेलेक्शन से पहले
फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट की पूर्व क्लीयरेंस लेनी जरूरी होगी। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्टों की फाइल पर विचार किया जाया
करेगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार होंगे।
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फोरलेन के वैकल्पिक मार्ग में होगा सुधार-भारत
सरकार ने फोर लेनिंग के कार्य के चलते परवाणू से शिमला के लिए वैकल्पिक
मार्ग के विकास एवं सुधार के लिए एक मुश्त राहत के रूप में 26.04 करोड़
रुपये की राशि स्वीकृत की है। इन वैकल्पिक मार्गों में कसौली होते हुए
परवाणू से धर्मपुर, परवाणू से जोहड़जी वाया बंसार और भोजनगर तथा चक्की मोड़
से भोजनगर शामिल हैं।
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नयनादेवी टीसीपी से बाहर-मंत्रिमंडल ने
नयनादेवी को नगर नियोजन योजना विनियमन
में छूट देते हुए योजना क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब
क्षेत्र के लोग टीसीपी के शर्तों के बिना ही भवनों का निर्माण कर सकेंगे। मंत्रिमंडल
ने मनरेगा के तहत निजी भूमि में लाभार्थियों, किसानों द्वारा निर्मित वाटर
टैंकों को पॉली लाईनड टैंकों और पक्का टैंक बदलने की योजना को स्वीकृति
प्रदान की।
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इंड्स में खुलेगा एल वन ट्रामा सेंटर-राज्य सरकार ने राजधानी शिमला स्थित इंड्स अस्पताल में एल वन ट्रॉमा सेंटर खोलने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रामा सेंटर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला लिया गया। अस्पताल को ट्रामा सेंटर में बदलने के लिए नियम शर्तें भी तय की गई।
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रोजाना के कामकाज में सरकारी दखल नहीं होगी। सेंटर का नाम भी इंडस
ही रहेगा। बैठक में बताया गया कि आईजीएमसी शिमला में सुपर स्पेशिलिटी खंड
के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण तीन के तहत
भारत सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश सरकार 30
करोड़ रुपये खर्च वहन करेगी।
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बैठक में नगरोटा बगवां में आयुर्वेद
स्वास्थ्य केंद्र अप्पर मझेटली को 10 बिस्तरों के अस्पताल में
स्तरोन्नत करने, सिरमौर के आंजी तथा मंडी के बम्बोला गांव में आवश्यक
पदों सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई। कांगड़ा के
जगरूपनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का
फैसला लिया गया। कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर को
50 बिस्तरों का नागरिक अस्पताल स्तरोन्नत किया गया। मंडी में
स्वास्थ्य उपकेंद्र कमांद को ग्राम पंचायत कमांद के नालन गांव में
स्थानांतरित किया गया। मेडिकल ब्लॉक रामपुर में पैरा मेडिकल स्टाफ के छह पद
सृजित करने को भी मंजूरी दी।
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मंत्रिमंडल ने पांच मेगावाट तक की पांच जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें चंबा जिले में पांच मेगावाट की चांजू मेहाड़ और तीन मेगावाट की मेहलद तथा शिमला जिले में पांच-पांच मेगावाट की सुपिन, सुंदरू तथा तांगणू शामिल हैं। कुल्लू जिले के पुरसोर 5 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के स्थान, ऊंचाई एवं क्षमता को बढ़ाकर 15 मेगावाट करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
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इसके लिए शर्त लगाई गई है कि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक प्रति क्षमता
अतिरिक्त शुल्क अदा करेंगे। सभी शुल्क 5 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं के
लिए नीति के अनुसार देय किया जाएगा। इसमें अतिरिक्त निशुल्क ऊर्जा रायलिटी
भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड की प्राधिकृत
हिस्सा पूंजी को 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये करने का
निर्णय लिया।
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मंत्रिमंडल ने सोलन के चंडी मेलाए मंडी जिले के पद्धर और भंगरोटू मेलों तथा कांगड़ा के नगरोटा बगवां के लिदवाड़ मेला को जिला स्तरीय मेले घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कुल्लू जिले के लूहरी के निकट कुसुम्बा माता मंदिर खेगसू और मंडी जिले के महामृत्युंजय मंदिर को हिमाचल प्रदेश चैरीटेबल एंडोनमेंट एक्ट 1984 के तहत सरकारी नियंत्रण में लेने को मंजूरी दी। सोने पर वर्तमान में 0.25 प्रतिशत प्रवेश कर को घटाकर 0.10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्टाफ सेवा शर्तें नियम - 2015 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।
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बैठक में वस्तु प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर में जोड़े गए संशोधित कर
स्थानीय क्षेत्र अधिनियम- 2010 में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्य विनियमन 1974 के नियम 5 में संशोधन को मंजूरी दी गई। ऊना के एसवीएसडी कालेज भटोली के पक्ष में हिमाचल प्रदेश
अनुदान अनुग्रह राशि को गैर सरकारी कालेज नियम 2008 में संशोधन को स्वीकृति
दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवाएं नियम 2004 में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश जमाकर्ता के हित संरक्षण वित्तीय संस्थानों अधिनियम 1999 में संशोधन को मंजूरी दी गई
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मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी
कार्यकर्ताओं, हेल्परों की नियुक्ति और चयन के लिए दिशा-निर्देशों में
संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत वार्षिक आय सीमा वर्तमान में
20,000 रुपये से बढ़ाकर 35000 रुपये करने और स्थानांतरण के प्रस्तावों को
शामिल किया गया है। बैठक में 1114.75 करोड़ रुपये की विश्व बैंक की वित्त
पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।