मंत्रिमंडल ने नगर नियोजन नियम 2014 की धारा 35 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। अब ऐसे भवन मालिकों से पुरानी कंपाउंडिंग फीस के हिसाब से ही नियमितीकरण करने के लिए शुल्क वसूला जाएगा। मंत्रिमंडल ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में विभिन्न निर्माणों में डेविएशन को जल्द से जल्द कपाउंड करने के लिए संशोधन करने का फैसला लिया है।