अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही केंद्र और राज्य सरकार के बीच की रस्साकशी के बीच शुक्रवार से सभी उद्योगपति-व्यापारी जीएसटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करेंगे। आइए जानते हैं आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
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इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा, जहां अपना नाम, कारोबार समेत जरूरी दस्तावेज अटैच कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। जरूरी जानकारी दर्ज कराने के बाद चार दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
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इसकी सूचना एसएमएस, ई-मेल से व्यापारी को मिल जाएगी। व्यापारी 31 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद नए कानून के तहत कर व्यवस्था चलेगी।
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
-राज्य या केंद्र सरकार का पहचान पत्र
-ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी नंबर
-पासबुक की कॉपी, एकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का स्टेटमेंट,
-मालिक, प्रमोटर या पार्टनर का फोटोग्राफ
-फर्म की ओर से अथराइज्ड सिग्नेचर की कॉपी
-व्यवसाय होने का प्रमाण
-पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में- पार्टनरशिप डीड की कॉपी
-अन्य की स्थिति में - व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र
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हिमाचल के आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव तरुण कपूर ने कहा कि सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा जा रहा है।
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बताया कि व्यापारी 31 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद नए कानून के तहत कर व्यवस्था चलेगी। हिमाचल जैसे उपभोक्ता प्रधान राज्य केंद्र से मांग कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ के सालाना से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के असेसमेंट की शक्ति राज्य के विभाग को दी जाए।
बताया कि इस संबंध में पिछली बैठकों में भी चर्चा हुई थी, लेकिन ठोस फैसला नहीं हो सका। हालांकि, 22 और 23 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है। 16 से 31 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के अलावा यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी।