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शिमला में बाहरी वाहनों की एंट्री पर लगेगा इतना ग्रीन टैक्स, एमसी की मंजूरी

Sat, 01 Sep 2018 11:14 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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शिमला शहर में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों से अब ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स न चुकाने पर 1500 रुपये तक जुर्माना लगेगा। शुक्रवार को नगर निगम की मासिक बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी गई।
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मेयर कुुसुम सदरेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनाली की तर्ज पर इसी साल से टैक्स वसूली शुरू करने को मंजूरी दी गई। दोपहिया वाहन से 50 रुपये, कार पर 200 रुपये, बस-ट्रक पर 300 रुपये ग्रीन टैक्स लगेगा। इससे पहले निगम की एफसीपीसी की बैठक में भी इसे मंजूरी दी गई थी।
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हालांकि पहले तीन महीने टैक्स न चुकाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। इसके बाद दोपहिया वाहनों पर पांच सौ, जबकि बड़े वाहनों पर 1500 रुपये जुर्माना लगेगा। बाहरी राज्यों से आने वाली बसों पर भी यह टैक्स लागू होगा। 

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टैक्स चुकाने के सात दिन तक वाहन मालिक से दोबारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं, शिमला शहर के जिन लोगों के पास बाहरी राज्यों के नंबर वाली गाड़ियां हैं, वे स्थानीय पार्षद से प्रमाण पत्र लेकर टैक्स से राहत पा सकेंगे। 
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शिमला में पर्यटन सीजन में सैकड़ों पर्यटक रोजाना आते हैं। टैक्स से निगम को सालाना करीब 12 करोड़ रुपये की आय होगी, जिसे शहर में पार्किंग-पार्क बनाने, सफाई व्यवस्था आदि कार्यों पर खर्च किया जाएगा। ग्रीन टैक्स निगम के रिज स्थित कैश काउंटर, शहर की पार्किंग, होटल और मोबाइल ऐप से भरा जा सकेगा।
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यह रहेगी फीस
कार  200 रुपये, बस-ट्रक  300 रुपये अाैर दोपहिया वाहन  50 रुपये ग्रीन फीस वसूली जाएगी। 
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