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हिमाचल में इस दिन से चलेंगी बसें, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

Sat, 23 May 2020 11:54 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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हिमाचल कैबिनेट बैठक - फोटो : अमर उजाला
हिमाचल सरकार ने कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन 4.0 में बड़ी रियायतें देने का फैसला लिया है। प्रदेश के भीतर एक जून से 60 फीसदी सवारियों को लेकर सभी सरकारी और निजी बसें चलेंगी। इसमें न तो कर्फ्यू पास की जरूरत है और न यात्री क्वारंटीन होंगे। सरकार बस किराया भी नहीं बढ़ाएगी। सरकारी और निजी बसों में सवारियां बिना मास्क के नहीं चढ़ पाएंगी। बस की सीट के पीछे सवारियों को कोरोना से बचाव की जानकारी मिलेगी। एक दरवाजे से लोग चढ़ेंगे और दूसरे से उतरेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को होटल पीटरहाफ में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि बसें कंटेनमेंट जोन से होकर तो गुजरेंगी लेकिन वहां न सवारियां उतारी जाएंगी और न चढ़ाई जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 40 फीसदी सीटें खाली रहेंगी। रात्रि बस सेवा और डीलक्स बसें नहीं चलेंगी। हिमाचल में 33 सौ सरकारी और 3100 निजी बसें हैं। हिमाचल में रविवार या सोमवार से बिना पास के टैक्सी और ऑटो चलने शुरू हो जाएंगे।  कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन को देखते हुए कैबिनेट ने हिमाचल में सभी स्कूल-कॉलेजों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। 
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हिमाचल कैबिनेट बैठक - फोटो : अमर उजाला
वहीं, निजी स्कूल मार्च से लॉकडाउन जारी रहने तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। ट्यूशन फीस भी बढ़ाकर नहीं, बल्कि पिछले साल की तय ही वसूलेंगे। ऐसा न किया तो यह अपराध होगा। इससे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले साढ़े पांच लाख विद्यार्थियों के करीब आठ लाख अभिभावकों को राहत मिली है। 

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 शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज
 शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि निजी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को कहा है। फीस न चुकाने की सूरत में किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी। निजी स्कूलों को शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पूरा वेतन देने, किसी भी कर्मी को नौकरी से नहीं निकालने और वेतन में कमी न करने के निर्देश दिए हैं। 
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हिमाचल कैबिनेट बैठक
कैबिनेट की विशेष बैठक बुधवार को बुलाने पर भी फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के बारे में अहम फै सले लिए जाएंगे। इस बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशें भी रखी जाएंगी। वहीं, कैबिनेट ने 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने का निर्णय लिया है। आयोग से अभी तक मिले अनुदानों में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों और 15 प्रतिशत जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, जिससे वे विकास गतिविधियां शुरू कर सकें। पहले सारा पैसा पंचायतों में जाता था। 
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
गोसदनों को प्रति गाय 500 रुपये की सहायता  
अगर गोसदनों में लावारिस गायों को अपनाना जाता है तो प्रति गाय 500 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए पुनर्वास योजना शुरू करने को स्वीकृति दी। प्रारंभिक चरण में गोसदनों, गोशालाओं और गो अभ्यारण्य में रखी हर गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला हुआ है। विभाग हर गाय की टैगिंग भी करेगा। गायें लावारिस छोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।
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मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिले के लिए रामपुर और सिरमौर के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। बैठक में लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कॉलेज व अस्पताल नेरचैक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला में रेडियोलॉजी एवं गेस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफसर एनॉटमी एवं पेडियट्रिक्स का एक-एक पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।

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- फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-2019 को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए कैबिनेट ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार इस योजना के तहत स्वीकृत इकाइयों में बैंक की ओर से आवंटित की गई ऋण की पहली किस्त के एक वर्ष भीतर विनिर्माण व सेवा उपक्रमों में व्यावसायिक उत्पादन  आरंभ करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन इकाइयों की स्थापना हिमाचली मूल की विधवा ने किया हो और उसकी उम्र 45 वर्ष तक हो, उस स्थिति में पात्र अनुदान की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई है।

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- फोटो : अमर उजाला
पीडब्ल्यूडी और जलशक्ति विभाग के बिल कोष विभाग करेगा मंजूर
भ्रष्टाचार खत्म करने और लेन-देन में पारदर्शिता के लिए अब पीडब्ल्यूडी और जलशक्ति विभाग के बिल कोष विभाग के माध्यम से मंजूर होंगे। कार्य लेन-देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता, दक्षता हासिल करने, भुगतान, रसीद उपकरणों की पेयरिंग में देरी को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने दोनों विभागों के कार्यों को ट्रेजरी मोड में स्थानांतरित करने और पहली जुलाई से एलओसी प्रणाली समाप्त करने का निर्णय लिया है। बैठक में कांगड़ा जिले के देहरागोपीपुर में क्षेत्र के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक एवं ईसीएमए सीएसडी कैंटीन स्थापित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में नि:शुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 
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- फोटो : अमर उजाला
उपायुक्त 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने को अधिकृत
कैबिनेट ने सभी उपायुक्तों को कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाने को अधिकृत किया है। प्रदेश के सभी जिला दंडाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी) 1973 की धारा 144 (1) के तहत जारी आदेशों को 30 जून तक बनाने के लिए अधिकृत किया है। जिला मजिस्ट्रेटों के पास दो माह तक ही कर्फ्यू लगाने के आदेश रहते हैं। आगे सरकार को मंजूरी देनी होती है।
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