ट्विशा के पति समर्थ
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अग्रिम जमानत रद्द करने के मामले में कल होगी सुनवाई
इधर, त्विषा के पिता नवनीधि शर्मा और राज्य सरकार ने गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष का कहना है कि गिरिबाला सिंह ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किलों ने कभी सीबीआई जांच या दूसरे पोस्टमार्टम का विरोध नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद समर्थ और त्विषा के संबंध सामान्य थे। अधिवक्ता के अनुसार त्विषा गर्भवती थीं, लेकिन वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थीं, जबकि समर्थ सिंह और उनकी मां चाहते थे कि गर्भ जारी रखा जाए।
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