जुबली कॉलेज के पीछे चमका कर पैकिंग के लिए तैयार किए जाते हैं टिन
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लखनऊ के डालीगंज, त्रिवेणी नगर, मडियांव, ऐशबाग रामनगर, रकाबगंज समेत कई स्थानों पर प्रतिबंधित खाली टिनों में खाद्य तेल की री-पैकिंग का धंधा बेखौफ चल रहा है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 49 उपधारा 5(6) के तहत टिन या प्लास्टिक कंटेनर के दोबारा इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। एक्ट में साफ किया गया है कि टिन एवं प्लास्टिक कंटेनर जिनमें तेल व फैट के लिए एक बार प्रयोग हो जाए उसे दोबारा पैकिंग में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता।