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कोरोना लॉकडाउन: वो 12 चीजें जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते

Mon, 25 May 2020 07:05 PM IST
अपराजिता शुक्ला लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
कोरोना वायरस से बचने के पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ चीजों की ढील दी गई है। जिसके साथ लोगों को आम गतिविधियों की छूट दी गई है। लॉकडाउन 4।0 से जुड़े बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि 31 मई तक कोविड 19 महामारी से निबटने के लिए जारी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (नेशनल डिरेक्टिव्स) का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। दिशानिर्देशों की सूची में 12 बातें शामिल हैं जिनका पालन 31 मई तक करना हर किसी के लिए जरूरी होगा। तो आगे की स्लाइड में जानिए वो कौन सी 12 चीजें जिनका पालन करना अनिवार्य है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
  • सार्वजनिक जगहों और दफ्तरों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • सार्वजनिक जगहों पर और दफ्तरों के आस-पास थूकना मना होगा। ऐसा करने वाले पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा भी दी जा सकती है।
  • सभी के लिए सार्वजनिक जगहों और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media
  • शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही ऐसे आयोजन में अधिकतम 50 लोग ही एकत्र हो सकते हैं।
  • किसी के अंतिम संस्कार या जनाजे में अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
  • सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू चबाना मना होगा।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI
  • लॉकडाउन 4.0 के दौरान जिन दुकानों को खुलने की इजाजत है उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के बीच दो गज की या कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। एक बार में दुकान में केवल पांच लोग ही खरीदारी कर सकेंगे।
  • सरकार ने पांच नियम दफ्तरों के लिए भी बनाए हैं। इनमें से पहले के अनुसार दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि जितना हो सके कर्मचारी घरों से काम करें।
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए दफ्तरों, दुकानों, बाजारों और फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के लिए काम के घंटे बांटे जाएं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
  • दफ्तरों में प्रवेश करने और बाहर जाने की जगहों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए।
  • बीच-बीच में दफ्तरों या काम की जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाए। साथ ही दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि डोर हैंडल जैसी चीजें जिन्हें आम तौर पर अधिक लोग छूते हैं उन्हें बार-बार सैनिटाइज़ किया जा रहा है।
  • दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके लिए कर्मचारियों के बीच दूरी के साथ-साथ लंच ब्रेक के नियम और शिफ्ट में काम करने जैसे कदम जाएं।
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