प्रतीकात्मक तस्वीर
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जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि पर टैक्स
आपने एक अप्रैल, 2023 या उसके बाद जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो परिपक्वता रकम पर टैक्स देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके टैक्स की गणना का सर्कुलर जारी किया है। जिन पॉलिसियों का सालाना प्रीमियम पांच लाख से ज्यादा है, वे दायरे में आएंगी। यूनिट लिंक्ड पॉलिसी इससे बाहर होंगी। सीबीडीटी के मुताबिक, अगर एक से ज्यादा पॉलिसी है और सभी का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उस पॉलिसी की भी परिपक्वता राशि पर टैक्स लगेगा। पढ़ें पूरी खबर