रामगढ़ताल।
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ताल के आसपास इन कामों पर लगेगी रोक
अधिसूचना के बाद झील के निर्धारित दायरे में कोई नया उद्योग नहीं लग सकेगा। पुरानी इकाइयों के विस्तार पर रोक होगी। इस दायरे में खतरनाक किस्म के कचरे, पॉलीथिन, नान बायोग्रेडिबल ठोस कचरे, गंदा पानी, अशोधित सीवेज के निस्तारण पर भी रोक होगी। नौकायन के लिए जेट्टी को छोड़कर किसी तरह के निर्माण पर रोक होगी। बंधे का निर्माण, मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, सड़क निर्माण आदि की गतिविधियों को डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति रेगुलेट करेगी।