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New Year 2021: नए साल के जश्न पर कोरोना संकट का साया, शासन ने जारी की नई गाइडलाइन

Mon, 28 Dec 2020 08:44 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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नया साल - फोटो : अमर उजाला।
गोरखपुर में दशहरा, दिवाली के बाद अब नए साल के जश्न पर भी कोरोना संकट का साया साफ दिखाई पड़ रहा है। ज्यादातर होटल-रेस्त्रां और क्लब इस बार कोई कार्यक्रम नहीं करने के मूड में हैं। अभी प्रशासन के पास किसी ने भी आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है।
 
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new year - फोटो : अमर उजाला
पूर्व में होटल- रेस्त्रां और अन्य आयोजक भी एक दिन की लीकर पार्टी के लिए आबकारी विभाग से अस्थायी लाइसेंस लेते थे, इस बार वहां भी अभी तक कोई आवेदन नहीं पहुंचा है। होटल-रेस्त्रां वालों का कहना है कि कोविड-19 का प्रभाव भले ही कम हो गया है, लेकिन अभी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। ज्यादा भीड़ होने पर शासन-प्रशासन की तरफ से भी सख्ती है। उधर बहुत से लोग खुद भी भीड़-भाड़ वाली जगह जाने से बच रहे हैं।


 
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new year - फोटो : अमर उजाला।
उनका कहना है कि दिल्ली-मुंबई से अच्छे कलाकारों का ट्रूप बुलाने पर काफी खर्च आता है। अक्सर प्रचार-प्रसार के लिए ही होटल-रेस्त्रां प्रबंधन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।  सौ से अधिक लोगों की भीड़ नहीं एकत्रित होने की शर्त की वजह से उनका यह मकसद भी नहीं पूरा हो पाएगा। नए साल के जश्न में कार्यक्रम आयोजित नहीं कराने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है।

 

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new year - फोटो : राजन राय/अमर उजाला
शासन ने जारी की गाइडलाइन
शासन ने गाइड लाइन जारी कर निर्देश दिए हैं कि नए साल के जश्न के किसी भी तरह के कार्यक्रम में कोविड-प्रोटोकॉल का पालन किया जाना जरूरी है। 100 से अधिक लोग एक ही समय पर एकत्रित नहीं हो सकते। कार्यक्रम स्थल का सैनिटाइजेशन, मॉस्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। इन शर्तों को पूरा करने पर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। अनुमति के बाद कार्यक्रम वाले दिन प्रशासन एवं पुलिस के अफसर औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो नहीं हो रहा।   
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New Year - फोटो : Pixabay
एडीएम सिटी कार्यालय से लेनी होगी अनुमति
31 दिसंबर या एक जनवरी को किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए आयोजक को एडीएम सिटी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। उसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम का प्रकार और लोगों की संख्या आदि की पूरी जानकारी के साथ आवेदन करना होगा। वहां से यह आवेदन, जांच के लिए पुलिस को भेजा जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट लगने के बाद एडीएम सिटी अनुमति देंगे। किसी कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था या कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका होने पर प्रशासन संबंधित कार्यक्रम को मंजूरी नहीं देने के लिए स्वतंत्र है।
 
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