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जिला प्रशासन ने स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि संबंधी दुकानों और मोटर सर्विस सेंटर समेत आठ तरह की दुकान-प्रतिष्ठानों को पांच मई से सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की छूट दे रखी है। साथ ही चेतावनी भी जारी की थी कि इस समयावधि के बाद कोई भी आम व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखाई देगा।