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Exclusive: गोरखपुर मंडल में कहीं किए अपराध तो पैतृक घर होगा कुर्क, डीआईजी ने दिया आदेश

Thu, 05 May 2022 11:30 AM IST
vivek shukla शिवम सिंह, गोरखपुर।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
गोरखपुर मंडल के किसी जिले में अपराध करने वाले बदमाश अब अपनी संपत्ति नहीं बचा पाएंगे। हर जिले की पुलिस बदमाशों के अपराधों की फेहरिस्त साझा कर गैंगस्टर के तहत संपत्ति को कुर्क कराएगी।

मसलन, गोरखपुर निवासी बदमाश ने देवरिया में अपराध किया तो उसके गोरखपुर जिले की संपत्ति पर प्रशासनिक बुलडोजर चलेगा। इसे लेकर डीआईजी जे. रविंद्र गौड़ ने आदेश जारी कर दिया है। रेंज के चारों जिले (गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज और देवरिया) की पुलिस आपसी सामंजस्य से बदमाशों की सूची तैयार भी कर रही है।

 
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गैंगस्ट - फोटो : अमर उजाला
जानकारी के मुताबिक, दूसरे जिले में अपराध कर अपने जिले में शरीफ की छवि बनाकर अपराध करने वालों की लिस्ट पहले ही तैयारी कर ली गई है। अब, डीआईजी ने इसे और आगे बढ़ाते हुए अपराध के हिसाब से संपत्ति को गैंगस्टर के तहत जब्त और कुर्क करने की कार्रवाई के लिए पैतृक घर के पते का उल्लेख कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।




 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : iStock
डीआईजी का मानना है कि लूट, डकैती, चोरी जैसे अपराध में शामिल बदमाश दूसरे जिले में वारदात के बाद जेल भी जाते हैं। उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई या तो हो नहीं पाती है या फिर होने के बाद जिस जिले से जेल गए होते हैं, वहां पर संपत्ति न होने की वजह से बच जाते हैं। ऐसे ही बदमाशों की सूची को साझा कर गैंगस्टर के तहत उनके पैतृक घर के पते पर जाकर पुलिस संपत्ति पर कार्रवाई करेगी।

 

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
दूसरे जिले में अपराध करने वाले इतने बदमाश आए सामने
गोरखपुर शहर में सबसे ज्यादा बदमाश दूसरे जिलों से आकर वारदात को अंजाम देते हैं। 10 साल के आंकड़ों के मुताबिक, 679 बदमाश ऐसे हैं, जो गोरखपुर में कमाने आए और अपराध करने लगे। देवरिया में करीब 365 बदमाश दूसरे जिले से आकर वारदात करते हैं जबकि कुशीनगर में यह संख्या 144 है तो महराजगंज में 78 बदमाश दूसरे जिले के रहने वाले हैं। इसमें से ज्यादा ऐसे हैं।

 
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डीआईजी जे. रविंद्र गौड़ - फोटो : अमर उजाला।
डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने कहा कि बदमाश अब दूसरे जिले में अपराध कर खुद के जिले में संपत्ति नहीं बचा पाएंगे। रेंज के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह आपसी सामंजस्य से उन पर अपराध के हिसाब से गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर उस जिले में उसकी संपत्ति पर कार्रवाई करें, जहां के वह मूल निवासी हैं।
 
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