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Shilpa-Raj: गोल्ड स्कीम मामले में धोखाधड़ी के आरोपों पर शिल्पा-राज ने तोड़ी चुप्पी, जारी किया आधिकारिक बयान

Wed, 26 Jun 2024 04:23 PM IST
दीक्षा पाठक एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा - फोटो : सोशल मीडिया
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर हाल ही में, एक निवेशक को सोने की योजना में धोखा देने का आरोप लगाया गया था। अभिनेत्री और उनके पति ने 2014 के गोल्ड स्कीम धोखाधड़ी मामले में चुप्पी तोड़ी है। मुंबई के व्यापारी पृथ्वीराज सरेमल कोठारी के आरोपों का जवाब देते हुए कपल ने किसी भी अपराध को करने से इनकार किया है। शिल्पा और राज ने आज यानी 26 जून को अपने वकील प्रशांत पाटिल के जरिए अपना आधिकारिक बयान साझा किया है। आइए जानते हैं शिल्पा और राज ने क्या कहा है।
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राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम
पृथ्वीराज सरेमल कोठारी की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के आधिकारिक बयान से पता चलता है कि कपल जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए कानूनी रूप से इस मुद्दे से निपटेंगे। बयान के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 2022 में राज और शिल्पा के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उसी साल पुलिस की जांच के बाद पाया गया कि शिकायतकर्ता ने भुगतान के वैध माध्यम से 90 लाख रुपये की पूरी कथित राशि प्राप्त की थी।
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राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी - फोटो : सोशल मीडिया
शिल्पा और राज के वकील के बयान में कहा गया है, "मेरे मुवक्किलों ने ईमानदारी से ये दस्तावेज पुलिस विभाग को सौंपे थे। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस ने मेरे मुवक्किलों को न्याय दिलाया।" बयान में आगे बताया गया है कि जांच के बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत निजी शिकायत दर्ज कराई। अब दो साल बाद न्यायालय ने पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है।

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राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी - फोटो : सोशल मीडिया
बयान में कहा गया है, "हमें जांच की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है। सच्चाई सामने आएगी। मेरे मुवक्किलों ने कोई अपराध नहीं किया है और यह मेरे मुवक्किलों के पास मौजूद दस्तावेजों से साबित हो चुका है।" साथ ही कहा गया है कि शिकायतकर्ता और कपल के बीच हुए चालान से पता चलता है कि उक्त अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान है।
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राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी - फोटो : सोशल मीडिया
बयान में आगे कहा गया है, "यदि शिकायतकर्ता को कथित ब्याज राशि के बारे में कोई शिकायत है, तो निश्चित रूप से मध्यस्थता का प्रावधान लागू किया जा सकता है। हालांकि, कमर्शियल विवादों को निपटाने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के कार्य को सर्वोच्च न्यायालय और हमारे देश के विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों द्वारा अस्वीकृत किया गया है।" अंत में, बयान में कहा गया है कि शिल्पा और राज जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे। 

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