मुंबई की एक अदालत ने 14 अप्रैल को सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी के आरोपियों में से एक विक्की गुप्ता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसने अनमोल बिश्नोई के उकसावे पर हत्या के इरादे से काम किया था। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बीडी शेल्के ने कहा कि गुप्ता और उसके साथी ने बांद्रा पश्चिम में खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलाईं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गुप्ता ने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिश्नोई के निर्देश पर अपराध करने की साजिश रची, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को भी वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया।