कंगना रणौत
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बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए जज एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा कि, 'कंगना रणौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवी मंजिल पर अपने तीन फ्लैट्स को मिला लिया था। ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया। ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है'।