केआरके
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कोर्ट ने क्या कहा?
केआरके को छेड़खानी मामले में मंगलवार 6 सितंबर को जमानत दे दी गई थी। बोरीवली मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा, 'मैंने सोच-समझकर याचिकाकर्ता के लिखित और मौखिक तर्क पर विचार किया। दरअसल, आरोपित द्वारा किए गए कथित ट्वीट के आधार पर दर्ज किया गया अपराध वर्ष 2020 का है। आरोपित द्वारा किए गए कथित ट्वीट के परिणामस्वरूप हुई किसी भी घटना के साथ अभियोजन पक्ष नहीं आया। इसलिए, इस तरह के मामलों में जमानत देने की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए, निश्चित रूप से आरोपी कुछ शर्तों पर जमानत पर रिहा होने का पात्र है।”