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Aryan Khan Bail Rejected: इन 10 दलीलों की वजह से आर्यन को नहीं मिली जमानत, एनसीबी ने कोर्ट से कहा- वॉट्सऐप चैट, क्रूज पर मिलना,सब संयोग नहीं

Fri, 08 Oct 2021 07:20 PM IST
हर्षिता सक्सेना एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया। 4 अक्तूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत नहीं दी थी और 7 अक्तूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था। हालांकि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने उन्हें जमानत दिलाले की पूरी कोशिश की थी। इसके बावजूद वह रिहा नहीं हो पाए थे। इसी क्रम में क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और 7 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें 14 दिन की जेल हुई है, लेकिन आर्यन तुरंत जमानत चाहते थे। हालांकि, मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान ASG सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट के समक्ष 10 दलीलें पेश की, जिसकी वजह से आर्यन को बेल नहीं मिल पाई। जानिए वो कौन कौन सी 10 दलीलें हैं, जिसने खारिज कराई आर्यन की बेल की याचिका-

 
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

1. ASG ने कहा कि जो भी सेक्शन आरोपियों पर लगे हैं, वो NDPS कोर्ट में ही ट्रायल किए जा सकते हैं। इसीलिए ये मैन्टेनबल नहीं है। मैं इन सभी के एप्लीकेशन ऑफ बेल का विरोध करता हूं। मैं दोबारा कहता हूं कि ये एप्लीकेशन या तो रेगुलर बेल और अंतरिम जमानत दोनों ही इस कोर्ट में कायम नहीं किए जा सकते हैं।"

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

2. एएसजी सिंह ने कहा कि व्हाट्सएप चैट, आरोपियों का क्रूज पर मिलना महज संयोग नहीं हो सकता। उनके बयानों से पता चलता है कि वे सभी क्रूज पर जाने से पहले मिले थे। ये सभी आरोपी पहले भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है।

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया
3. व्हाट्स ऐप चैट के रूप में हमारे पास काफी पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी इस साजिश में शामिल थे। जज साहब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि आरोपी 1 और 2 टर्मिनल पर मिले।
 
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

4. एएसजी अनिल सिंह ने दलील देते हुए कहा कि आप ये सोचिए कि याचिका इस कोर्ट में विचारणीय है भी या नहीं, जमानत पर सुनवाई तो उसके बाद होगी। इसके लिए आपको संबंधित अदालत में जाना होगा।

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

5. ASG ने कोर्ट में कहा कि आपके पास बेशक छोटी मात्रा में ड्रग हो लेकिन आप समूह का हिस्सा हैं। हमारे पास इनके बयान दर्ज हैं, व्हाट्सएप चैट भी हैं। उन्होंने जिस फुटबॉल संदेश की बात की है, उसमें थोक मात्रा का भी जिक्र हुआ है।

 
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

6. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जमानत दायर नहीं की जा सकती। सभी को जमानत का अधिकार है। लेकिन हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्या इस अदालत में जमानत का दावा करने का अधिकार है?

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

7. सुनवाई को दौरान अनिल सिंह ने कोर्ट में अरमान कोहली केस का जिक्र किया। अरमान कोहली की जमानत याचिका इसलिए खारिज की गई कि उन्हें जिन आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, उन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे।

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

8. उन्होंने कहा कि इस केस में भी ऐसा ही है। आपके पास बेशक ड्रग्स की मात्रा कम हो, लेकिन आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं।

 

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

9. मेरे काबिल दोस्त ने जस्टिस डांगरे के फैसले से 2-3 अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा कि वह अंतरिम जमानत के हकदार हैं। जबकि वह फैसला भी यही कहता है कि इसके लिए आपको संबंधित अदालत में जाना होगा।

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

10. सभी आरोपी एक ही तरह के अपराध में गिरफ्तार किए गए थे, ऐसे में उनका विभाजन नहीं हो सकता।

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