हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
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कर्नाटक हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
मामला कर्नाटक हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्तूबर, 2022 को कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया गया। मामले की सुनवाई दो जजों जस्टिस धूलिया और जस्टिस हमेंत गुप्ता की बेंच कर रही थी। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के साथ प्रवेश पर बैन के इस मामले में दोनों ही जजों ने अलग-अलग राय दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है। जबकि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस फैसले पर कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी, क्योंकि दुनिया भर की महिलाएं हिजाब और बुर्के पर प्रतिबंध की मांग कर रही हैं।