सोमवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया। नागरिकता संशोधन बिल के पारित होते ही छह दशक पुराना नागरिकता कानून-1955 बदल जाएगा। इससे तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया बेहद सहज हो जाएगी।
भारत की नागरिकता को लेकर तो मुद्दा गरमाया हुआ है, पर क्या आपके मन में यह प्रश्न आया है कि भारत के अलावा बाकी देशों में नागरिकता को लेकर क्या प्रावधान हैं? खासकर उच्च शिक्षा के लिए या विदेश जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के मन में इसे लेकर कई सवाल होते हैं। कुछ युवा चाहते हैं कि उच्च शिक्षा के बाद वे विदेश में सेटल हो जाएं। इसी के मद्देनजर हम बता रहे हैं अमेरिका और जर्मनी समेत अन्य देशों की नागरिकता से जुड़े तमाम तथ्य।
विज्ञापन
अमेरिकी नागरिकता
2 of 5
जन्म के आधार पर :
अगर कोई व्यक्ति अमेरिका या उसके अधिकार वाले किसी क्षेत्र में जन्म लेता है, तो उसे जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता मिलती है।
अगर किसी व्यक्ति के माता-पिता उसके जन्म के समय अमेरिकी नागरिक हो तो भी उस व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकता मिल सकती है।
जन्म के बाद :
जन्म के बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए व्यक्ति माता-पिता के आधार पर 'व्युत्पन्न' (डिराइवड) या 'अधिग्रहीत' (एक्वायर्ड) नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
अमेरिकी नागरिकता के लिए नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। नेचुरलाइजेशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं।
नेचुरलाइजेशन टेस्ट :
नेचुरलाइजेशन टेस्ट में आपको दो विषयों की तैयारी करनी होती है :
अंग्रेजी
नागरिक शास्र प्रक्रिया
इसके अलावा अमेरिकी सशस्त्र बलों और उनपर आश्रित सदस्य और बुजुर्गों के लिए विशेष नेचुरलाइजेशन प्रावधान हैं।
अमेरिका में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है।
विज्ञापन
रूसी नागरिकता
3 of 5
वर्तमान में रूसी नागरिकता के लिए प्रावधान साल 2002 के रूसी नागरिकता अधिनियम के अनुसार हैं।
जन्म के आधार पर
अगर जन्म के समय दोनों माता-पिता रूसी नागरिक हों। (या एक माता-पिता अगर एक ही माता-पिता हैं।)
अगर माता-पिता में से कोई एक रूसी नागरिक है और दूसरा स्टेटलेस है या माता-पिता में से कोई एक रूसी नागरिक है और दूसरा एक विदेशी नागरिक है, और बच्चा रूस में पैदा हुआ हो।
माता-पिता में से कोई एक रूसी नागरिक है और दूसरा एक विदेशी नागरिक है, यदि बच्चा रूस के बाहर पैदा हुआ है और उसे किसी भी देश की नागरिकता नहीं दी गई है।
अगर दोनों माता-पिता रूस में रहने वाले विदेशी नागरिक हों और बच्चा रूस में पैदा हुआ हो और उसके पास किसी भी देश की नागरिकता ना हों।
नेचुरलाइजेशन द्वारा रूसी नागरिकता (सामान्य प्रक्रिया)
रूस में रहने वाले विदेशी नागरिक रूसी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
उनके पास वैध स्थायी निवास परमिट हो।
अगर वे 5 वर्षों के लिए रूस में एक स्थायी निवासी के रूप में रह चुके हों।
अगर वो रूसी संविधान का पालन करने के लिए सहमत हों।
अगर वो रूसी नागरिकता के लिए अपने देश की नागरिकता को त्याग दें (रूस के साथ दोहरी नागरिकता संधियों वाले देशों को छोड़कर)।
अगर वो रूसी भाषा के मूल आदेश का प्रमाण प्रदान कर सकते हैं।
जर्मनी की नागरिकता
4 of 5
जर्मनी की नागरिकता तीन आधारों पर दी जाती है।
नेचुरलाइजेशन द्वारा।
वंश के आधार पर, इसे लैटिन भाषा में जुस सेंजिनिस कहा जाता है।
मिट्टी के अधिकार पर, इसे लैटिन भाषा में जुस सोली कहा जाता है ।
जर्मनी की नागरिकता के लिए नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया
आप जर्मनी में कम से कम 8 साल के लिए निवास के परमिट पर रहे हों।
आप जर्मनी में 7 साल के निवास के परमिट पर रहे हों और एक इंटिग्रेशन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो (यह इंटिग्रेशन विशेष परिस्थितियों में 6 साल हो जाता है)।
आपकी जर्मन भाषा की प्रवीणता कम से कम बी1 स्तर की होनी चाहिए।
आप बिना राज्य की मदद के अपने और अपने परिवार को आर्थिक रूप समर्थन करने में सक्षम हों।
आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
आपको नागरिकता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
आपको अपनी पिछली नागरिकता का त्याग करना होगा।
आप वंश के आधार पर भी जर्मन नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे लैटिन भाषा में जुस सेंजिनिस कहा जाता है। इसके हिसाब से आपके माता-पिता में से कोई एक जर्मनी का नागरिक होना चाहिए।
जन्म के आधार पर
अगर व्यक्ति के जन्म से पहले माता या पिता कम से कम आठ साल तक जर्मनी में रहें हो। अगर जन्म के समय पर माता या पिता में से कोई एक जर्मनी का नागरिक हो।
जर्मनी ने कई देशों के साथ दोहरी नागरिकता के लिए संधि की है।
पाकिस्तान की नागरिकता मुख्य रूप से तीन आधारों पर दी जाती है।
जन्म के आधार पर
वंश के आधार पर
प्रवास के आधार पर
जन्म के आधार पर
पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम, 1951 लागू होने से पहले अगर किसी व्यक्ति के माता-पिता या पूर्वज पाकिस्तान के किसी हिस्से में रहें है तो वो पाकिस्तानी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
जो भी व्यक्ति जिसका जन्म पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम, 1951 लागू होने के बाद पाकिस्तान हुआ है, वो व्यक्ति भी पाकिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
वंश के आधार पर
वो व्यक्ति जिसका जन्म पाकिस्तान के बाहर हुआ है पर उसके माता-पिता पाकिस्तानी नागरिक हैं।
वो व्यक्ति जिसकी मां पाकिस्तानी नागरिक है और वो 18 अप्रैल 2000 के बाद पैदा हुआ है।
प्रवास के आधार पर
पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम, 1951 के लागू होने से पहले जो लोग भारत-पाकिस्तान उपमहाद्वीप में क्षेत्रों से पाकिस्तान चले गए, उन्हें भी पाकिस्तानी नागरिक माना जाता है।