दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला एक दिन के लिए सुरक्षित रखा है। थरूर के विदेश भाग जाने की संभावना जताते हुए दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। बृहस्पतिवार को अदालत इस याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है।
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पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जमानत के लिए शशि थरूर कोर्ट में मौजूद थे। याचिका में थरूर ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गई है और उन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।
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सुनंदा पुष्कर, शशि थरुर
अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त किया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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सुनंदा पुष्कर, शशि थरुर
गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर को पहले ही सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने के कथित अपराधों में बतौर आरोपी तलब कर समन जारी कर चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने थरूर को समन जारी करके 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था।
थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं।