आत्मघाती गेम ब्लू व्हेल के मामले में केंद्र सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसलों का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्लू व्हेल गेम के लिंक ब्लॉक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने पूछा कि मद्रास हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए निर्देशों पर क्या कदम उठाया गया है। इस पर केंद्र सरकार के वकील कोई जवाब नहीं दे सके।
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- फोटो : blue whale
वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से भी स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि ब्लू व्हेल गेम के लिंक ब्लॉक करने के लिए गूगल, याहू, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप समेत कई इंटरनेट कंपनियों व सोशल मीडिया साइट को नोटिस दिया गया है।
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मामले की सुनवाई के दौरान गूगल, याहू व फेसबुक के अधिकारी भी कोर्ट में पेश हुए। उनके वकीलों ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को अगली सुनवाई तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने ब्लू व्हेल गेम के मामले में 22 अगस्त को गूगल, फेसबुक और याहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने इन कंपनियों से पूछा था कि ऑनलाइन गेम को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। वहीं अदालत ने इसी मुद्दे पर केंद्र व दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा था।
भारत और विदेशों में बच्चों की मौत का हवाला देते हुए अधिवक्ता गुरमीत सिंह ने याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में मांग की है कि इंटरनेट की बड़ी कंपनियों को तत्काल ब्लू व्हेल चैलेंज से संबंधित किसी भी सामग्री को अपलोड करने से रोका जाए। याची ने अदालत से आग्रह किया है कि दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे पर कम से कम पांच सदस्यीय विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया जाए।