हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को सराय अलावर्दी में बनी प्राचीन मस्जिद के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीसीपी वेस्ट बलवान सिंह राणा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम सुशील सारवान, आरटीए जितेंद्र गांधी, पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की देखरेख में कई घंटे यह कार्रवाई चली।
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सराय अलावर्दी में 18वीं सदी की मस्जिद है
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- फोटो : अमर उजाला
इस दौरान जेसीबी की मदद से मस्जिद के पास निर्धारित जमीन पर बने सभी मकानों, मदरसे व शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया। पुरातत्व विभाग के मुताबिक, सराय अलावर्दी में 18वीं सदी की मस्जिद है, जिसे दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वितीय के वक्त नवाब अलावर्दी खान ने बनवाया था।
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इस जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा था। मस्जिद की प्राचीनता को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने इसे धरोहर के रूप में भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था, लेकिन इस मस्जिद के आसपास करीब 100 परिवार बसे हैं। पुरातत्व विभाग की शिकायत पर मस्जिद के आसपास बने भवनों से प्राचीन धरोहर को कोई नुकसान न हो, इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी।
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इस पर हाईकोर्ट ने मस्जिद की करीब 6 कनाल 4 मरला जमीन पर बने भवनों को हटाने के आदेश प्रशासन को दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने इससे पहले दो-तीन बार अतिक्रमण हटाने की कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते हर बार कार्रवाई को रोक देना पड़ा।
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यहां तक कि पथराव के चलते कई अधिकारी व पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद 16 दिसंबर 2015 को भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को जेसीबी और पोपलैंड मशीन की मदद से सबसे पहले मस्जिद के सामने बने टीन शेड को तोड़ा गया।
इसके अलावा मस्जिद की दक्षिण साइड में बने मदरसे को भी पोपलैंड मशीन से गिरा दिया गया। वहीं, कुछ समय पहले बनाए गए शौचालय व दो मकानों को भी धराशायी कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर प्राचीन मस्जिद के पास किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। -टीएल सत्यप्रकाश, उपायुक्त, गुड़गांव