वाहनों के भारी चालान से दिल्लीवासियों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में किसी तरह की छूट देने से दिल्ली सरकार ने इनकार किया है। सरकार ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में कुल 61 आफेंस है, जिनमें से 27 मामलों में प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सकती। 34 मामलों में कंपाउंड राशि में छूट मिल सकती है। ऐसे में अगर दिल्लीवाले भारी-भरकम चालान से बचना चाहते हैं तो ये 5 उपाय अपना सकते हैं...