pradyuman murder case
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मृतक प्रिंस के परिजनों द्वारा बोर्ड के समक्ष दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड ने सोशल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट और अन्य पहलू को देखते हुए आरोपी पर व्यस्क की तरह मुकदमा चलाने का फैसला देते हुए मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जेएस कुंडू की विशेष बाल अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। यहां आरोपी भोलू के परिजनों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। इसके साथ ही सीबीआई द्वारा आरोपी के उंगलियों के निशान लेने व सीबीआई द्वारा रिमांड लेने को भी गलत ठहराते हुए याचिका दायर की थी।