पुलिस ने किसानों का धरना कराया समाप्त
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किसानों का धरना 17 मार्च से चल रहा था, जिसमें किसानों ने बिल्डर से हुए पुराने समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर वेव सिटी सेल्स ऑफिस जाने वाले मुख्य मार्ग को बांस-बल्ली और तिरपाल से अवरुद्ध कर रखा था। पुलिस रिपोर्ट, ड्रोन फुटेज और स्थल निरीक्षण के आधार पर न्यायालय ने इसे सार्वजनिक मार्ग पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए बीएनएस की धारा 152 (1) के तहत तीन दिन में अतिक्रमण हटाने का अंतिम आदेश पारित किया था।