गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी अमनमणि त्रिपाठी के नार्को टेस्ट की इजाजत देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
2 of 8
अमनमणि त्रिपाठी
- फोटो : अमर उजाला
दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में अमनमणि के नार्को टेस्ट करने के लिए याचिका डाली थी, जिसपर कोर्ट ने 13 दिसंबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला सोमवार (19 दिसंबर) तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था।
विज्ञापन
3 of 8
अमनमणि
- फोटो : amar ujala
उसी की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने अपने फैसले में नार्को टेस्ट या लाइ डिटेक्टर टेस्ट के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया।
4 of 8
अमनमणि
- फोटो : amar ujala
कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज करने के लिए अमनमणि त्रिपाठी के मेडिकल बैकग्राउंड व उनकी सहमति को आधार बनाया।
विज्ञापन
5 of 8
अमनमणि
- फोटो : amar ujala
गौरतलब है कि अमनमणि के वकील ने अदालत को बताया था कि, दो महीने पहले ही उन्हें पीलिया हुआ था। ऐसे में उनका शारीरिक स्वास्थ्य नार्को टेस्ट में प्रयोग किए जाने वाले इंजेक्शन व दवाइयों को झेल पाने के काबिल नहीं है।
विज्ञापन
6 of 8
sara singh
- फोटो : अमर उजाला
बता दें कि नार्को टेस्ट/लाइ डिटेक्टर के लिए उस शख्स की मंजूरी जरूरी होती है जिसपर यह टेस्ट किया जाना है। अमनमणि त्रिपाठी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं और उनका दावा है कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ये सब उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है।
विज्ञापन
7 of 8
sara singh
- फोटो : अमर उजाला
वहीं सीबीआई का दावा था कि सारा की मौत जिस जगह हुई वहां मिले साक्ष्य व अन्य सबूत अमनमणि के बयान से मेल नहीं खाते हैं और वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। यही वजह है कि सीबीआई उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती थी।