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दाती महाराज केस में दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, एक और चौंकाने वाला खुलासा

Sat, 07 Jul 2018 07:55 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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दाती महाराज - फोटो : अमर उजाला
शिष्या से दुष्कर्म के आरोपी दाती महाराज उर्फ मदन लाल राजस्थानी को गिरफ्तार न करने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है। अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
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दाती महाराज - फोटो : अमर उजाला
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने ढुलमुल रवैये पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में बेहद गंभीर आरोप हैं, जिन पर गंभीरता से सुनवाई की जरूरत है। 
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daati maharaj
मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए आपराधिक पीठ के समक्ष भेजा जा रहा है। उस पीठ के समक्ष याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी।

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daati maharaj - फोटो : अमर उजाला
वहीं दाती महाराज के खिलाफ हाईकोर्ट में पेश याचिका दिल्ली सिटीजन फोरम फॉर सिविल राइट्स के महासचिव ने अधिवक्ता जोगेंद्र तुली के जरिये दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दाती महाराज के असोला स्थित शनि धाम आश्रम में कई राजनेताओं व बड़े लोगों का आना-जाना था। उनके प्रभाव में दिल्ली पुलिस के लिए इस मामले की निष्पक्ष जांच करना संभव नहीं है।
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दाती महाराज - फोटो : अमर उजाला
याची का कहना है कि यह अपराध दिल्ली व राजस्थान में हुआ है। ऐसे मामलों की जांच का दिल्ली पुलिस के पास न अनुभव है और न वैसी सुविधा है। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। 
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daati maharaj - फोटो : अमर उजाला
राम रहीम व वीरेंद्र देव दीक्षित के मामलों की जांच भी सीबीआई ने की है। गौरतलब है कि साकेत जिला अदालत की सीएमएम पूजा तलवार ने भी दाती महाराज को गिरफ्तार न किए जाने पर पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी डीसीपी क्राइम को खुद करने व साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश 26 जून को दिया था।
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