भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी के खिलाफ जारी समन अदालत ने रद्द कर दिया है। सत्र अदालत ने समन रद्द करते हुए कहा कि बिधुड़ी को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण मामले में शामिल करने की कोशिश की गई थी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लड़ाई-झगड़े के मामले में बतौर आरोपी बिधुड़ी को समन जारी किया था। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने बिधुड़ी की याचिका पर सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द कर दिया।
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि शिकायतकर्ता शमीन भाई ने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते याची का नाम अपने बयान में लिया था क्योंकि वह याची से 2003 का विधानसभा चुनाव हार गया था।