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उत्तराखंड: तीन तलाक पर कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों ने रखी अपनी राय, पढ़िए क्या बोले

Wed, 23 Aug 2017 12:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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cm trivendra singh rawat
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम समेत कई सियासी दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। द‌िग्गजनों ने इसके एत‌िहास‌िक फैसला बताया। पढ़‌िए किस द‌िग्गज ने क्या कहा...
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CM trivendra singh rawat
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को ट्वीट कर तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सायरा बानो सहित समस्त मुस्लिम बहनों को बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बहन सायरा बानो ने महिला समाज के लिए एक बड़ी जीत हासिल की। यह मुस्लिम बहनों के अधिकारों व सम्मान की लड़ाई थी। इस फैसले से उनका हक मिल सकेगा। 
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harish rawat - फोटो : google
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार से अपेक्षा की कि वह सभी पक्षों का साधकर कानून बनाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि फैसले से उन लाखों मुस्लिम बहनों को राहत मिली है, जो तीन तलाक की कुप्रथा से त्रस्त थीं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों व अन्य नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है।

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premchandra aggarwal
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल  ने कहा क‌ि  ये ऐतिहासिक फैसला है। इससे मुस्लिम बहनों के सम्मान की रक्षा हुई है। तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को राहत मिली है। नेता प्रत‌िपक्ष इंद‌िरा हृदयेश ने कहा क‌ि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। अब भारत सरकार सभी पक्षों से बात करे और एक कानून बनाए। 
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अजय भट्ट - फोटो : AmarUjala
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा क‌ि यह निर्णय ऐतिहासिक है और महिला सम्मान और समानता से जुड़ा है। इससे एक नए युग की शुरुआत होगी। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और उनकी समानता के अधिकारों के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित होगा।
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मदन कौशिक - फोटो : file photo
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा क‌ि , तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला असाधारण है और महिलाओं के सम्मान और समानता को नए सिरे से परिभाषित करता है। आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा सुधारवादी फैसला आज तक कभी नहीं आया है।
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pritam singh
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा क‌ि ये देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, जो सबको मान्य है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह महीने कानून बनाने के लिए कहा है, अब केंद्र को कानून बनाना है
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