उत्तराखंड के बागेश्वर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने पर चालक को दो साल की सजा सुनाई है।
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- फोटो : amar ujala
मजिस्ट्रेट ने राहगीर को घायल करने वाले वाहन चालक को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है और क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
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driving
मामले के अनुसार चार जनवरी 2014 को चालक हरीश कर्म्याल ने अपने वाहन (यूके 02-टीए 0710) को तेजी और लापरवाही
से चलाकर सूरज कुमार पुत्र मधन राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
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कोर्ट
सूरज ने इसकी रिपोर्ट बागेश्वर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना एसआई भूपेंद्र सिंह ने की। मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने की।
सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त हरीश कर्म्याल निवासी कर्मी (कपकोट) को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा उसे पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये पीड़ित यानी सूरज को देने के भी निर्देश दिए।