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कोर्ट से राकेश रोशन को मिली 10 दिन की मोहलत, उसके बाद होंगे अरेस्ट!

Thu, 11 Aug 2016 08:03 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
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राकेश रोशन को मिली राहत - फोटो : getty
कहानी चोरी के आरोप में फंसे जाने माने फिल्म निर्माता/निर्देशक राकेश रोशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया। नैनीताल हाईकोर्ट ने राकेश रोशन को दस दिन की मोहलत भी दी है और पुलिस को इस अवधि में रोशन को गिरफ्तार न करने का निर्देश भी दिया।
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नैनीताल हाईकोर्ट ने हटा दिया राष्ट्रपति शासन - फोटो : PTI
राकेश रोशन के अधिवक्ता ने यह कदम हाई कोर्ट के सुसंगत धाराओं में याचिका दर्ज करने के आदेश के बाद उठाया। हाईकोर्ट ने राकेश रोशन को दस दिन की मोहलत भी दी है और पुलिस को इस अवधि में रोशन को गिरफ्तार न करने का निर्देश भी दिया।
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rakesh roshan
देहरादून निवासी और साहित्यकार रूप नारायण सोनकर ने राकेश रोशन के खिलाफ देहरादून के डालन वाला थाने में 21 मई  2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। सोनकर का आरोप था कि राकेश रोशन की फिल्म कृष-थ्री में उनके उपन्यास सुअरदान के कई हिस्सों को फिल्माया गया है।

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hritik roshan
उपन्यास के इन्हीं हिस्सों पर फिल्म हिट भी हुई। बिना अनुमति के उपन्यास के इन अंशों का उपयोग करने पर रोशन ने कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन किया है।
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नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : ‌file photo
पुलिस ने 28 मई को राकेश रोशन को नोटिस जारी करते हुए सात जून 2016 को डालनवाला थाने में उपस्थित  होने को भी कहा था। सोमवार को राकेश रोशन ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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rakesh roshan
मंगलवार को न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ इस मामले को सुना। कोर्ट ने कहा कि राकेश रोशन की ओर से दाखिल की गई याचिका सुसंगत धाराओं में नहीं है।
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कोर्ट
इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका को वापस ले लिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से  दस दिन के भीतर क्रिमिनल रिट दाखिल करने की प्रार्थना की जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समय देते हुए इस अवधि में रोशन को गिरफ्तार न करने को कहा।
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