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पतंजलि ने मांगा 15 दिन का समय, मिसब्रांडिंग पर लगा था 11 लाख जुर्माना

Thu, 12 Jan 2017 01:05 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, हरिद्वार
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patanjali
पिछले महीने खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मामलों में अपर जिला अधिकारी कोर्ट की ओर से लगाए गए जुर्माने संबंधी आदेश के खिलाफ अपील में जाने के लिए पतंजलि योगपीठ की ओर से 15 दिन का समय मांगा गया है।
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पंतजलि - फोटो : amar ujala
पतंजलि योगपीठ ने इस संबंध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है ज‌िसे स्वीकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
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बाबा रामदेव
एडीएम कोर्ट ने विगत एक दिसंबर को मिथ्या छाप (मिस ब्रांडिंग) एवं भ्रामक प्रचार के पांच मामलों में दोषी पाए जाने पर पतंजलि योगपीठ की पांच उत्पादन यूनिटों पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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acharya balkrishna
पतंजलि को जुर्माने की यह धनराशि एक महीने के भीतर जमा करने के आदेश दिए गए थे। अब पतंजलि की ओर से इस बारे में आगे की कार्रवाई से बचने के लिए एडीएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर निर्णय का अनुपालन की अवधि तीन दिन तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
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acharya balkrishna
वजह दी गई है ताकि वे इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जा सके। एडीएम न्यायालय में प्रार्थनापत्र को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
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