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सावधान! बिना सबूत रुपये लेकर निकले तो हो जाएगा जब्त, ये है लिमिट

Mon, 16 Jan 2017 09:19 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
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rupees
विधानसभा चुनावों तक निश्चित मात्रा से अधिक की रकम अगर कहीं लेकर जा रहे हों तो आपको उसके प्रमाण से संबंधित कागज साथ रखने होंगे। पकड़े जाने पर कागज प्रस्तुत न कर पाने पर रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 
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income tax - फोटो : income tax
चुनाव आयोग ने रकम की सीमा 50 हजार रखी है। इसके ऊपर रखने पर प्रमाण साथ रखना होगा। चुनावों के मद्देनजर आयकर विभाग ने प्रदेश को आठ सब सेक्टर में बांटा है। विधानसभा चुनाव के दावेदारों पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है।
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Election commision - फोटो : File Photo
आयकर विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक हर सेक्टर में कम से कम एक असिस्टेंट या डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को टीम की कमान दी गई है। जब्त होने वाली रकम को पहले ट्रेजरी में रखा जाएगा। आयकर विभाग की पूछताछ में सही जवाब न मिलने पर पैसा जब्त कर लिया जाएगा।

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income tax department
आयकर विभाग ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि चुनाव तक अगर एक जगह से दूसरी जगह कैश भेजने की जरूरत पड़े तो सभी प्रमाण जरूर साथ भेजें। अन्यथा में वह पैसा भी जब्त हो सकता है।
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दरोगा - फोटो : demo pic
आम जनता को भी सलाह दी गई है कि चुनावी सीजन में अगर वह 50 हजार रुपये या इससे ऊपर कैश लेकर जाते हैं तो उसके पूरे प्रमाण अपने साथ रखें। किसी से भी किसी भी जगह पर पूछताछ और कार्रवाई हो सकती है।a
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phone call
गड़बड़ी पता चले तो करें फोन
आयकर विभाग ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 24 घंटे का टोल फ्री नंबर 18001804227 भी जारी किया है। यह नंबर 11 मार्च तक काम करेगा। यदि आपको भी कहीं पैसे का संदिग्ध लेनदेन नजर आए तो फोन करके सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग को jditaxinv-uk@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।
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