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उत्तराखंड : बिना इंडिकेटर वाहन मोड़ा या बेवजह रिवर्स गियर लगाया तो अब होगी कार्रवाई

Sat, 26 Dec 2020 12:30 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal आफताब अजमत, अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : अमर उजाला (File Photo)
अब अगर आपने बिना इंडिकेटर वाहन मोड़ा या फिर बेवजह रिवर्स गियर लगाया तो अब वाहन स्वामी पर कार्रवाई होगी। मोटर चालन विनियम 2017 के तहत 42 ऐसे ही नियमों पर कार्रवाई को एक्शन प्लान जारी हो गया है। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी प्रवर्तन दलों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही नियम, जिनका पालन न करने पर आपके खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई।
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नियम:
1-बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ वाहन चलाने पर।
2-बिना फिटनेस के वाहन का संचालन करने पर।
3-बिना टैक्स के वाहन का संचालन करने पर।
4-बिना लाइसेंस वाहन का संचालन करने पर।
5-वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर।
6-बिना रजिस्ट्रीकरण प्लेट के वाहन संचालन या रजिस्ट्रीकरण प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने पर।
7-वाहन के रजिस्ट्रीकरण में निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई या भार वाली वस्तु को ढोने पर।
8-वाहन में खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने पर।

 
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9-मालवाहक वाहन में किराए पर यात्री ढोने पर।
10-यातायात सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकने पर।
11-अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर।
12-सार्वजनिक स्थल पर अनावश्यक रूप से रिवर्स गियर में वाहन चलाने पर।
13-रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने पर।
14-वाहन को नो स्टॉपिंग पर खड़ा करने पर।
15-वाहन को किसी ऐसी जगह खड़ा करने पर, जो दुघर्टना की दृष्टि से संवेदनशील हो।
16-साइलेंस जोन में हार्न का प्रयोग करने या अनावश्यक रूप से हार्न बजाने या मल्टी हार्न का इस्तेमाल करने पर।

 

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- फोटो : अमर उजाला
17-साइलेंसर मोडिफाई कराने पर।
18-सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वाहन द्वारा सड़क पर माल या सेवाएं प्रदान करने या वाहन पर किसी भी तरह का विज्ञापन प्रदर्शित करने पर।
19-इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि का रास्ता रोकने पर।
20-खराब वाहन को बिना चेतावनी संकेतक सड़क पर खड़ा करने पर।
21-दुर्घटना की स्थिति में वाहन को सड़क पर छोड़ने पर।
22-दुर्घटनाग्रस्त वाहन को नियमविरुद्ध रस्सी से खींचने पर।
23-बिना लाइट वाहन चलाने पर।
24-अनावश्यक रूप से हाईबीम पर वाहन चलाने पर।
 
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डेमो - फोटो : डेमो
25-ट्रैक्टर पर चालक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को बैठाने पर।
26-वाहन को नो पार्किंग में खड़ा करने पर।
27-बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर।
28-दोपहिया वाहन को बिना हेल्मेट चलाने पर।
29-वाहन में तेज ध्वनि में म्यूजिक सिस्टम चलाने पर।
30-नशे की हालत में वाहन चलाने पर।
31-यांत्रिक रूप से खराब दशा वाले वाहन को चलाने पर।
32-निर्धारित लेन से बाहर वाहन चलाने पर।
 
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33-सिग्नल पर रेड लाइट की स्थिति में स्टॉप लाइन पर वाहन खड़ा करने पर।
34-गलत दिशा में वाहन चलाने पर।
35-नो एंट्री मार्ग पर वाहन चलाने पर।
36-वाहन को गलत दिशा से ओवरटेक करने पर।
37-पैदल यात्रियों के मार्ग को वाहन से अवरुद्ध करने पर।
38-बिना इंडिकेटर वाहन की लेन बदलने पर।
39-प्रतिबंधित स्थान से यू-टर्न लेने पर।
40-खतरनाक तरीके या रैश ड्राइविंग के तहत वाहन चलाने पर।
41-रेड लाइट जंप करने पर।
42-बिना बीमा के वाहन का संचालन करने पर।

मोटर चालन विनियम के तहत प्रदेशभर में 22 दिसंबर से अभियान चलाया जा रहा है। 42 विनियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के मद्देनजर चलाया जा रहा है।
-सुधांशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त, सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन
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