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GST रिटर्न भरने की प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, अब करना होगा ऐसा

Sun, 12 Nov 2017 11:09 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
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tax return
केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में बदलाव के साथ ही रिटर्न फाइल करने के नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब व्यापारी इस तारीख तक और इस तरीके से अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे।


 
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gst
जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिटर्न फाइलिंग में राहत से व्यापारियों, उद्योगपतियों में खुशी की लहर है।  इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता के मुताबिक रिटर्न की फाइलिंग को लेकर भी जीएसटी काउंसिल में अच्छा फैसला हुआ है।



 
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GST BILL
अब 31 मार्च 2018 तक जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। पहले इसमें था कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 था। जिस पर काउंसिल ने एक समिति का गठन किया है।

 

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money
समय पर जीएसटी 3बी रिटर्न फाइल न करने पर 100 रुपये लेट फीस को खत्म कर काउंसिल ने ऑफ लाइन रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान की है। इससे छोटे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।

 
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money
जिन व्यापारियों ने देरी से रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस जमा कराई है, उन्हें वह राशि वापस मिलेगी।  जीएसटी 3बी रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए व्यापारियों की टेंशन दूर हो गई है। अब व्यापारी आफ लाइन भी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। यानि माल की खरीद, बिक्री और अनुमानित टैक्स डिटेल की अलग से फाइल बनाने के बाद जीएसटी की वेबसाइट पर अपलोड की व्यवस्था की गई।
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online app
पहले व्यापारियों को वेबसाइट पर सीधी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का प्रावधान था। जिससे नेट वर्किंग व अन्य तकनीकी समस्याओं के चलते व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। जीएसटी काउंसिल ने अधिसूचना जारी कर  रिटर्न फाइल में 100 रुपये लेट फीस को खत्म कर दिया है।
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