उत्तराखंड में लगातार बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए सोमवार शाम सात बजे से उत्तराखंड के कई शहरों में कर्फ्यू लग गया है। इस दौरान घड़ी में सात बजते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। केवल पुलिस कर्मी ही दिखाई दिए। बता दें कि यह कर्फ्यू आगामी तीन मई तक जारी रहेगा और इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं मिलती रहेंगी।
26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई तक जिलाधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बाजार में मुनादी की गई। पुलिस प्रशासन ने जगह-जगह लाउड स्पीकर के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापारियों और स्थानीय लोगों को कोरोना कर्फ्यू के लिए जागरुक किया।
कोविड-19 के संक्रमण को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को अपने हसाब से जिले की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 में जिलाधिकारी अपने स्तर से जिले में कोविड-19 के निमयों का पालन करने के लिए आदेश जारी करेंगे।
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कर्फ्यू
- फोटो : अमर उजाला
देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी ने 3 मई तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़ अन्य सेवाओं का संचालन बंद करने और कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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जिसके चलते पुलिस प्रशासन बाजार में लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचनाएं दे रही है।
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नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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वहीं कर्फ्यू के बाद सड़कों पर दिख रहे लोगों का पुलिस चालान भी कर रही है। इस दौरान पुलिस लोगों से पूछताछ भी कर रही है।
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कर्फ्यू के तहत आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों, सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन पर छूट रहेगी।
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यात्रियों के साथ ही विवाह समारोह में आवाजाही के लिए लोगों और वाहनों को अनुमति रहेगी। विवाह समेत अन्य समारोहों में 50 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इससे जुड़े मजदूरों, निर्माण सामग्री के वाहनों, औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों, वाहनों के साथ ही रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी की छूट रहेगी।