दिवाली से पहले शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने उनके लिए नया फरमान जारी किया है। आगे पढ़िए पूरी खबर...
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महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने डीएलएड के लिए आवेदन न करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिशु मंदिर, पब्लिक स्कूल समेत सभी विद्यालयों के प्राचार्यों, जनपदीय और खंड स्तरीय अधिकारियों को भेजा जाए।
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आधार कार्ड
- फोटो : Getty Images
इसके साथ ही 15 नवंबर तक सभी शिक्षकों के आधार नंबर केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया। जो शिक्षक आधार नंबर नहीं देगा, उसका वेतन रोक दिया जाएगा। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की पिछले दिनों हुई बैठक का कार्यवृत्त मंगलवार को जारी किया गया। इसमें 15 बिंदुओं को शामिल किया गया है।
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महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक समय से ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कर दें। इसके साथ ही यदि किसी शिक्षक ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कोर्स नहीं किया है तो उसके लिए भी ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है।
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teacher
विशिष्ट बीटीसी प्राप्त शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षकों की श्रेणी में शामिल करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को एक बार फिर पत्र भेजा जाए। बैठक में चिन्हित दिव्यांग बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एलिम्को को पत्र लिखने के लिए अपर राज्य परियोजना निदेशक को निर्देश दिए गए।
प्राथमिक विद्यालयों के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों का डाटा बेस न भेजने वाले विद्यालयों को 30 अक्टूबर तक डाटा फीड करने के निर्देश दिए गए।