जेल में कैद राम रहीम और उसका डेरा सच्चा सौदा अब ऐसे कानूनी पचड़े में फंस गई है कि बाबा का सब कुछ बर्बाद हो सकता है। यह परिजनों और डेरा प्रेमियों के लिए बड़ा झटका होगा।
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राम रहीम
- फोटो : SELF
दरअसल, पंचकूला हिंसा मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की फुल बेंच के समक्ष ईडी ने डेरे की बेनामी संपत्ति का पिटारा खोल दिया है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि लगभग 100 गांववासियों से डेरे ने 293 एकड़ कृषि भूमि दान में ली थी। ईडी ने कोर्ट से अब इस मामले की बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट-2016 के तहत कार्रवाई के आदेश की अपील की है। ऐसे में अब डेरे पर बेनामी संपत्ति कानून की गाज गिर सकती है।
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राम रहीम
ईडी ने कोर्ट को बताया कि डेरा ने गांव वासियों से जमीन लेने के लिए तरकीब लगाते हुए यह जमीन तीन लोगों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से करवाई। इसके बाद इन तीनों ने यह जमीन डेरे के नाम गिफ्ट डीड के माध्यम से कर दी। ईडी ने कहा कि इस मामले में आयकर विभाग बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जांच कर कार्रवाई कर सकता है। अगर हाईकोर्ट इसकी इजाजत दे तो पूरी जानकारी आयकर विभाग को दी जा सकती है।
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राम रहीम
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ईडी ने बताया कि उन्होंने डेरे की चेयरपर्सन विपासना से कई बार पूछताछ की है जिसमें उसने डेरे को मिले दान, अन्य नकद और संपत्ति के दस्तावेज सौंपे हैं जिनकी जांच जारी है। हालांकि विदेशी मुद्रा के नाम पर डेरे से सिर्फ 685 यूरो ही मिले हैं। एसआईटी ने हाईकोर्ट को बताया कि डेरे की विदेशों की संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए डेरामुखी की बेटी चरणप्रीत कौर को समन किया गया है। विदेशों में डेरे की जो भी संपत्ति है उसका डेरामुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम सिर्फ ऑनरेरी मालिक है।
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Ram Rahim
ईडी के मुताबिक, असल में विदेशों की सभी संपत्ति का मालिकाना अधिकार विदेशों में रह रहे लोगों के पास ही है। कुछ में डेरामुखी और उसकी बेटी चरणप्रीत कौर का नाम भी सामने आया है, इसलिए अब उसकी बेटी को समन किया गया है, ताकि पूरी जानकारी जुटाई जा सके। हाईकोर्ट ने डेरे से मिली हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी मांगी तो बताया गया कि हार्ड डिस्क को सीबीआई के पास भेजा गया था, लेकिन यह हार्ड डिस्क इतनी बुरी तरह से नष्ट की गई हैं कि इस डाटा रिकवर नहीं किया जा सकता। अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा को रिकवर करने के लिए गुरुग्राम के डीआईटीईसी भेजा गया है।
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राम रहीम
मामले में मुख्य आरोपी आदित्य इंसां की प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई हरियाणा सरकार ने आरंभ कर दी है। निचली अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है और पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले को 5 लाख इनाम दिए जाने की घोषणा की है। यह जानकारी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बुधवार को हाईकोर्ट को दी है। हाईकोर्ट को बताया गया कि इस पूरे प्रकरण में 240 केस दर्ज हुए जिनमें से 207 में चालान पेश किए जा चुके हैं। इन सभी में कुल 2603 गिरफ्तारियां हुई हैं।
साथ ही साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि दंगों की साजिश रचने वाले 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमे से तीन गुलाब, परगट सिंह और नवीन को 21 मई को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 33 के खिलाफ अदालत में चालान भी पेश कर दिया गया है, बाकि बचे दस को गिरफ्तार किये जाने की कोशिश जारी है।